जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 की स्थापना सम्बन्धी घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-15.12.2021 को ग्राम उत्कर्ष समारोह में की गई थी। उक्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021, दिनांक-16.12.2021 के द्वारा उ0प्र0 पंचायत कल्याण कोष गठन व संचालन के निर्देश दिये गये है तथा शासनादेश संख्या-512/33-3-2022-27/2022, दिनांक-30.03.2022 द्वारा पंचायत कल्याण कोष स्थापित कर इस हेतु समस्त कार्यवाही संचालित किये जाने के सम्बन्ध में गाइडलाइन/दिशा-निर्देश जारी किये गये है। यह योजना दिनांक-16.12.2021 से प्रभावी है।
पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।
ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण-पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु prdfinance.up.gov.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जाता है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र फ्रीज किये जाने के उपरान्त समस्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिंन पर उपलब्ध हो जाता है, जिसका जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। राज्य स्तर पर निदेशक पंचायतीराज द्वारा उक्त अग्रसारित आवेदन के वर्णित बैंक खाते में निर्धारित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।